भेदिया कारोबार : दोषी निदेशक पर 98 लाख का जुर्माना

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आशीष झुनझुनवाला को भेदिया कारोबार का दोषी पाते हुए तीन साल तक शेयर बाजार में उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा उन पर 9811465.32 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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सेबी ने अपने फैसले में बताया कि कंपनी ने 13 अगस्त 2010 को वित्त वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही के परिणामों की घोषणा की थी। इसमें इसका मुनाफा दो-तिहाई गिर गया था जिससे अगले दिन ही कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। महीने के अंत तक उसके शेयर के भाव 120 रुपए से उतरकर 61.5 रुपए पर आ गए।
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उसने कहा कि यह परिणाम मूल्य संवेदी सूचना में आता है। इस दौरान 07 अगस्त 2010 से 14 अगस्त 2010 तक कंपनी ने ट्रेङ्क्षडग विंडो क्लोजर पीरियड घोषित किया था, जिसके दौरान संवेदी सूचनाओं के जानकार कंपनी के शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते। इसके बावजूद इस दौरान झुनझुनवाला ने 525802 शेयर बेचे जो उनकी कुल हिस्सेदारी का 37.53 प्रतिशत था।
सेबी ने कहा कि यह भेदिया कारोबार के तहत आता है और इससे  झुनझुनवाला ने 9811465.32 रुपए के संभावित नुकसान को टाल दिया। सेबी ने अगले तीन साल तक बाजार में उनके सीधे या परोक्ष रूप से शेयर खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही संभावित अनुचित लाभ की राशि 45 दिन के भीतर जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया है।
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