कोर्ट रूम में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। CBI अदालत के विशेष जज ने खुली अदालत में कहा है कि भारतीय राजस्व सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए थर्ड पार्टी के जरिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी।
सीबीआई के विशेष जज ने यह बात आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई करते हुए कही। वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) के पद पर तैनात श्वेताभ सुमन के आचरण पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए विशेष जज अनुज कुमार संगल ने निर्देशित किया कि आयकर आयुक्त पर भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी मामला चलाया जाना चाहिए।
सीबीआई अदालत ने इस अधिकारी की जमानत को निरस्त करने के भी आदेश दे दिए और कहा कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाना चाहिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और 1 लाख रुपए के 2 व्यक्तिगत बॉंड पर रिहा करने के आदेश दे दिए।
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