अपनी ही बेटी का किया था बलात्कार, सफाईकर्मी पिता को मिली उम्रकैद

महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत के थाने सत्र न्यायाधीश ने नवी मुंबई स्थित शिवाजीनगर के 54 वर्षीय सफाई कर्मचारी को अपनी ही 11 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार करने का आज दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं पोस्को अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा चलाया गया। थाने में पोस्को के तहत आजीवन कारावास की सजा का यह पहला मामला है।
अभियोजक रूमा नावाले ने कहा कि आरोपी एक आवासीय परिसर में सफाई कर्मचारी था और वह अपने तीन बच्चों और एक वृद्ध मां के साथ रहता था। उसने बताया कि आरोपी की 11 और आठ साल की दो बेटियां और एक छह वर्षीय बेटा है जबकि उसकी पत्नी का निधन कुछ समय पहले ही हो गया था।
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अभियोजक ने बताया कि आरोपी शाराब पीने का आदी था और रात में घर आने के बाद अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती सेक्स करता था। उसने जब इसकी जानकारी अपनी दादी को दी तो उसने उसे चुप रहने को कहा।
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 उसने जब यह बात अपने पड़ोसी को बताई तो उसने उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
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