राजस्थानमें वो लोग सावधान हो जाए जोशराब पीकर सरेआम हंगामा करतेहै । जिनकी वजह से लोगों कोपरेशानी होती है । राजस्थानपुलिस अधिनियम 2007 केअधिनियम14 कीधारा 60 मेंसंशोधन करने जा रही है । विधानसभामें सोमवार को राजस्थान पुलिस(संशोधन)अधिनियम-2015बिल पारितकिया जाएगा ।
राजस्थानपुलिस (संशोधन)अधिनियम-2015के तहत पुलिसके पास शराब पीकर हंगामा करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करनेके कुछ अधिकार और मिलेंगेजिससे की पुलिस समाज में होनेवाले कई प्रकार के अपराधोंपर लगाम लगाने में समर्थ होसकेगी ।
पुलिस मत्त या बलवाकरते पाए जाने वाले अभियुक्तपर नई पुलिस अधिनियम की धारा60-क केतहत कार्रवाई कर सकेगी । 60-कके अनुसार कोई भी व्यक्ति जोकिसी भी कस्बे जिसपर राज्य सरकार द्वारा इस धाराका प्रसार विशेष रुप से कियाजाए कीसीमाओ के भीतर किसी भी सड़कया खुले स्थान , मार्गया आमरास्ते में मत्त पाया जाने पर कार्रवाई करती है ।
कस्बे या शहर के निवासियों को बाधा,असुविधाक्षोभ, जोखिमस, संकट, नुकसानहोता है और मजिस्ट्रेट केसामने दोष सिद्द होने पर प्रथमअपराध के लिए पांच सो रुपएजुर्माना, दुसरीबार अपारध कारित करने पर पांच हजार रुपए, तीसरे अपराधके लिए दस हजार औरफिर अपराधकी पुनरावृति होेने के बादसे दस हजार और आठ दिन का कठोरसश्रम या श्रम रहित कारावास का भागी होगा।
इसके अलावा किसीभी पुलिस अधिकारी के लिए बिनाकिसी वारंट के गिरफ्तार करसकने का अधिकार होगा ।
बदलाव करने का कारण
बलवा, शराब पीकर हंगामा करतेपाए जान पर आमजन की सुरक्षाको देखते हुए पुलिस इस प्रकारकी कार्रवाई करती है । इससेपहले पुलिस इस प्रकार के आपराधिककृत्यों के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 60 के तहत मात्र पचास से सौरुपए का जुर्मना लेती थी जोकि पर्याप्त नही माना गया । इसलिएपुलिस अधिनियम 2007 मेंएक नई धारा 60-कको अनंतस्थापित किया जानाप्रस्तावित है।
0 comments:
Post a Comment