अब शराब पीकर मचाया हंगामा तो देना होगा 10 हजार तक का जुर्माना

राजस्थानमें वो लोग सावधान हो जाए जोशराब पीकर सरेआम हंगामा करतेहै । जिनकी वजह से लोगों कोपरेशानी होती है । राजस्थानपुलिस अधिनियम 2007 केअधिनियम14 कीधारा 60 मेंसंशोधन करने जा रही है । विधानसभामें सोमवार को राजस्थान पुलिस(संशोधन)अधिनियम-2015बिल पारितकिया जाएगा ।
राजस्थानपुलिस (संशोधन)अधिनियम-2015के तहत पुलिसके पास शराब पीकर हंगामा करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करनेके कुछ अधिकार और मिलेंगेजिससे की पुलिस समाज में होनेवाले कई प्रकार के अपराधोंपर लगाम लगाने में समर्थ होसकेगी ।
 liquor arrested
पुलिस मत्त या बलवाकरते पाए जाने वाले अभियुक्तपर नई पुलिस अधिनियम की धारा60-क केतहत कार्रवाई कर सकेगी । 60-कके अनुसार कोई भी व्यक्ति जोकिसी भी कस्बे जिसपर राज्य सरकार द्वारा इस धाराका प्रसार विशेष रुप से कियाजाए कीसीमाओ के भीतर किसी भी सड़कया खुले स्थान मार्गया आमरास्ते में मत्त पाया जाने पर कार्रवाई करती है ।
rajasthan police act-2015
कस्बे या शहर के निवासियों को बाधा,असुविधाक्षोभजोखिमससंकटनुकसानहोता है और मजिस्ट्रेट केसामने दोष सिद्द होने पर प्रथमअपराध के लिए पांच सो रुपएजुर्मानादुसरीबार अपारध कारित करने पर पांच हजार रुपए, तीसरे अपराधके लिए दस हजार औरफिर अपराधकी पुनरावृति होेने के बादसे दस हजार और आठ दिन का कठोरसश्रम या श्रम रहित कारावास का भागी होगा।
monkey theives
इसके अलावा किसीभी पुलिस अधिकारी के लिए बिनाकिसी वारंट के गिरफ्तार करसकने का अधिकार होगा ।
बदलाव करने का कारण

लवा, शराब पीकर हंगामा करतेपाए जान पर आमजन की सुरक्षाको देखते हुए पुलिस इस प्रकारकी कार्रवाई करती है । इससेपहले पुलिस इस प्रकार के आपराधिककृत्यों के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 60 के तहत मात्र पचास से सौरुपए का जुर्मना लेती थी जोकि पर्याप्त नही माना गया । इसलिएपुलिस अधिनियम 2007 मेंएक नई धारा 60-कको अनंतस्थापित किया जानाप्रस्तावित है।
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