केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) भर्ती घोटाले के सभी मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते का और वक्त मांगा है। साथ ही सीबीआई ने कोर्ट में दो हलफनामे भी दायर किए हैं।
सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच. एल. दत्तु की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सोमवार को सीलबंद लिफाफे में एक हलफनामा दायर किया गया। साथ ही जांच एजेंसी ने व्यापम के सभी मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए तीन सप्ताह का और वक्त मांगा है।
स्पेशल एडवोकेट की नियुक्ति के लिए मांगा समय
सीबीआई ने इसके अलावा इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष वकील तय करने के वास्ते भी तीन सप्ताह का वक्त मांगा है। जांच एजेंसी ने इस बीच खंडपीठ से अनुरोध किया कि विशेष वकील तय किए जाने तक शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों को बनाए रखे ताकि इन मामलों की नियमित सुनवाई प्रभावित न हो।
दायर किए दो हलफनामे
सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो हलफनामे (एफिडेविट) दायर किए थे। एक हफनामे में मामले में वक्त मांगा गया था तो दूसरे में स्पष्टीकरण दिया गया था।
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