हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना तथा पुलिस की छवि खराब करने के आरोप में निलंबित किए गए पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के अघ्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा पिछले 10 जुलाई को घमकी देने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बुधवार को पत्र भेजा है।
ठाकुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा है कि भारतीय दंड विधान की धारा 154(3)के तहत सपा अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने यादव द्वारा उन्हें 10 जुलाई को फोन पर धमकी देने के मामले में धारा 506 में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि उन्होंने पिछले 11 जुलाई को इंस्पेक्टर हजरतगंज विजय पाल सिंह यादव को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया था जिसे लिया नहीं गया और प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई।
ठाकुर ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने उन्हें फोन पर दी गई धमकी में कहा था कि जसराना वाली घटना भूल गए, अब आपके साथ वही करना पड़ेगा, जसराना में आपके साथ जो हुआ था उससे भी ज्यादा अब हो जाएगा, सुधर जाओ। उन्होंनें कहा कि यह आपराधिक धमकी थी। उन्होंने कहा कि यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वह 156(3) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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