शिमला-गुडग़ांव। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने सोमवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है।
आयोग ने सभी दलीलों को खारिज कर जिला प्रशासन शिमला को 10 दिन के भीतर सूचना देने के आदेश दिए हैं। प्रियंका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शिमला में खरीदी गई जमीन की सूचना आरटीआई के तहत न देने की दलील दी थी।
वाड्रा के जमीन सौदों की जांच शुरू
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के भूमि सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग सोमवार से काम शुरू कर दिया।
ढ़ीगरा पहली बार कार्यालय गए और भूमि समझौते से संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। प्रदेश सरकार ने गुडग़ांव के टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए यह आयोग बनाया है।
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